हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर कल(17अक्टूबर) सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी। जिसमें वोटिंग-काउंटिंग के दौरान EVM में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी।
कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, ‘ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे।’
मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए पूछा, ‘क्या आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई नई सरकार का शपथग्रहण रोक दें ?’
हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनने पर आज नई सरकार के मुख्यमंत्री और 13 मंत्रियों ने शपथ ले ली है।
16 अक्टूबर को कांग्रेस की ओर से प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान 20 सीटों पर वोटिंग-काउंटिंग में गड़बड़ी के आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दी गई याचिका में कहा गया था कि चुनाव आयोग ने EVM से हरियाणा में चुनाव कराए हैं। उसी के आधार पर रिजल्ट भी घोषित किए हैं। मगर, कुछ EVM 99 प्रतिशत बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं, जबकि कुछ 60-70 और 80 प्रतिशत से कम बैटरी क्षमता पर काम कर रही थीं।

वोटिंग के दौरान ही पकड़ी थी EVM की गड़बड़ी याचिका में कहा गया कि कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग और काउंटिंग के दौरान ही EVM की गड़बड़ी पकड़ ली गई थी। मौके पर मौजूद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने EVM की गड़बड़ी को वहां मौजूद चुनाव अधिकारी को बताया भी था, लेकिन कांग्रेस के लोग ज्यादा नहीं थे, इसलिए उन की सुनवाई नहीं हुई।
याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि हरियाणा की 20 सीटों पर EVM में गड़बड़ी की संभावना है। उन पर दोबारा चुनाव कराए जाएं। चुनाव आयोग ने वोटिंग के बाद काउंटिंग के एक दिन पहले तक वोटिंग प्रतिशत को लगातार अपडेट किया था। इसकी जांच की जाए। याचिका में कहा गया कि मामले में सुनवाई जल्द की जाए। इसी पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है।















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