राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला! मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ी

राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के अंतर्गत विवाह सहायता राशि के लिए आवेदन की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया है। यह निर्णय उन लाभार्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। अब राज्य की बेटियों को विवाह के बाद 12 महीने तक इस योजना का लाभ उठाने का मौका मिलेगा।

क्या है मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग और उपहार) योजना?

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को विवाह सहायता अनुदान दिया जाता है, जिससे वे अपनी बेटियों के विवाह से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ? (पात्रता और योग्यता)

इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं:

  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो।
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) या विशेष योग्यजन (PwD) परिवारों से हो।
  • लड़की की उम्र शादी के समय न्यूनतम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष हो।
  • परिवार की वार्षिक आय सरकारी मापदंडों के अनुसार हो।
  • विवाह सरकारी मान्यता प्राप्त समाज के रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ हो।

आवेदन की प्रक्रिया (कैसे करें आवेदन?)

अब लाभार्थी विवाह की तिथि से 1 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जा सकती है:

1- ई-मित्र केंद्र पर आवेदन करें:

  • निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें।
  • फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

2- ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करें:

  • आवेदन पत्र भरने के बाद, इसे संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

3- दस्तावेजों की जांच और स्वीकृति:

  • आवेदन के बाद अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे।
  • यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो आवेदक को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड (Aadhar Card)
  • निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) (यदि लागू हो)
  • परिवार की आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • लड़की की जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • बैंक खाता विवरण (Bank Account Details)
  • दूल्हा-दुल्हन का संयुक्त फोटो (Wedding Photograph)

योजना का उद्देश्य और लाभ

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता देना।
  • लड़कियों की शादी से जुड़ी सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को कम करना।
  • समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
  • गरीब परिवारों को शादी के खर्च से राहत दिलाना।

निष्कर्ष:

राजस्थान सरकार का यह निर्णय उन परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पहले छोटी समय सीमा के कारण योजना का लाभ नहीं ले पा रहे थे। अब वे एक साल तक आवेदन कर सकते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इच्छुक लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें और इस सरकारी योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

 

Join WhatsApp

Join Now