मां और बेटी ने मिलकर किया ऐसा कांड, बेटा बोला जज साहब मां को घर से बाहर जाने की लत थी, इसी वजह से हुआ…पढ़े पूरी खबर

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आरोप पत्र से पता चला कि पति पत्नी के बीच अधिकतर तनाव व विवाद रहता था पत्नी के अनैतिक गतिविधियों पर शक के कारण जिसका पति बार-बार विरोध करता था और उसे बाहर जाने से रोका करता था (IPC की धारा 302) हत्या के तहत मामला दर्ज किया गया..आइए जानते है पूरा मामला क्या है…अधिक पढ़े

पति के बाहर जाने से थी परेशान तो कर दी हत्या 

उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से एक मामला सामने आया जिसमें जिला अदालत में 2 साल पहले सिकंदरा थाना क्षेत्र के कपसिया गांव में अपनी 17 साल की बेटी की सहायता से अपने पति की हत्या करने के आरोप में महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई महिला के 18 वर्ष के बेटे ने मां और बहन के खिलाफ गवाही देते हुए 45 वर्षीय महिला को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण किरदार निभाया आरोपी पत्नी पति के द्वारा घर से बाहर न जाने देने के कारण परेशान थी जिस कारण उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की हत्या की साज़िश रची दी ।

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प्रतितात्मक तस्वीर

आरोप महिला ने नाबालिग बेटी की मदद से रची साज़िश 

आरोपी महिला ने अपनी बेटी सहायता से 27 अगस्त 2022 को पति पर जोरदार धारदार हथियार से हमला कर दिया जिस कारण वह पहले गंभीर रूप से घायल हुआ फिर इलाज के दौरान अलीगढ़ के अस्पताल में दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई मामला तब खुला जब बेटे ने पुलिस थाने में  मां और बहन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और IPC की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया पुत्र द्वारा दिए गए आरोप पत्र से अनुमान लगाया गया कि दिन प्रतिदिन पति-पत्नी में तनाव-विवाद बना रहता था जिसका कारण पत्नी पर अनैतिक गतिविधियों में शामिल होने का शक था जिसके कारण पति ने पत्नी के बाहर जाने का विरोध किया और उसे बाहर जाने से रोका तो नाराज पत्नी ने अपनी बेटी के साथ मिलकर हत्या की साजिश डाली।

आरोप पत्र से कैसे खुला राज ?

अभियोजन पक्ष के द्वारा आरोपित पत्र में बताया गया दोनों पति-पत्नी के बीच आए दिन बहस-लड़ाई होती रहती थी जिससे परेशान महिला ने हत्या की साजिश रच डाली, जिसका पता पुत्र की गवाही से चला इसके बाद जिला अदालत ने  सबूत और गवाही को मध्य नजर रखते हुए कांति देवी को अपराधी घोषित करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और नाबालिग बेटी की सुनवाई इस मामले में हाथरस के किशोर अदालत में जारी है।

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